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नगर पालिका · ज़िला Sukma · छत्तीसगढ़

सुकमा नगर पालिका छत्तीसगढ़ के Sukma ज़िले में स्थित नगर पालिका है, जिसमें 15 वार्ड हैं। नीचे दी गई वार्ड सूची और चुने गए विधायक व सांसद आधिकारिक निर्देशिका और निर्वाचन आयोग के डेटा से हैं।

Sukma

प्रकार
नगर पालिका
ज़िला
Sukma
राज्य
छत्तीसगढ़
वार्ड
15
LGD कोड
253216
जनगणना 2011 कोड
802074
वार्ड
15 के इलाक़े के नाम दर्ज
—
विधानसभा सीटें
LGD में मैप नहीं
—
लोकसभा सीटें
LGD में मैप नहीं
वार्ड

स्थानीय शासन निर्देशिका में दर्ज सुकमा नगर पालिका के सभी 15 वार्ड।

  • वार्ड 1Subhashchandra Bose Ward
  • वार्ड 2Bhagat Singh Ward
  • वार्ड 3Shivaji Ward
  • वार्ड 4P.Jawahar Lal Neharu Ward
  • वार्ड 5Swami Vivekanad Ward
  • वार्ड 6Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
  • वार्ड 7Mahatama Gandhi Ward
  • वार्ड 8Birsa Munda Ward
  • वार्ड 9Mahadev Ward
  • वार्ड 10Shanti Nagar
  • वार्ड 11Gaytri Mata Ward
  • वार्ड 12Shabri Nagar Ward
  • वार्ड 13Chandrshekhar Ward
  • वार्ड 14P.Dindayal Ward
  • वार्ड 15Ranga Raj Ward
निर्वाचन क्षेत्र

निर्देशिका में सुकमा नगर पालिका के वार्ड अभी किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र से मैप नहीं हैं। नाम से सीट ढूँढने के लिए छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीटें देखें।

Sukma ज़िले के अन्य नगर निकाय

नगर निकाय चुनाव नतीजे

नगर निकाय के नतीजे छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग वार्डवार जारी करता है। इनका कोई खुला, मशीन से पढ़ने लायक स्रोत नहीं है, इसलिए यह पेज इन्हें नहीं दिखाता। जहाँ नतीजे जारी हुए हों, वहाँ हमारी टीम पिछले वार्ड नतीजे जुटा सकती है, वार्ड मैप कर सकती है और सत्यापित वार्ड सर्वे कर सकती है।

सुकमा नगर पालिका, छत्तीसगढ़ के लिए आपको क्या चाहिए?

ऑनलाइन कोई भुगतान नहीं। काम शुरू होने से पहले हम कॉल पर दायरा और कीमत तय करते हैं।

FAQ

जवाब स्थानीय शासन निर्देशिका और भारत निर्वाचन आयोग के नतीजों पर आधारित हैं।

सुकमा नगर पालिका में कितने वार्ड हैं?

स्थानीय शासन निर्देशिका में सुकमा नगर पालिका के 15 वार्ड दर्ज हैं (25 सितंबर 2026 तक), जिनकी संख्या 1 से 15 तक है। हर वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है। परिसीमन के बाद वार्ड नंबर और सीमाएँ बदलती हैं, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग की ताज़ा अधिसूचना ही अंतिम मानी जाए।

सुकमा में अगला नगर निकाय चुनाव कब है?

नगर निकाय का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से पाँच साल का होता है (संविधान का अनुच्छेद 243U), और कार्यकाल ख़त्म होने से पहले नया निकाय चुना जाना ज़रूरी है, या समय से पहले भंग होने पर छह महीने के भीतर। चुनाव कार्यक्रम और वार्ड आरक्षण की सूची छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग घोषित करता है।

स्रोत: स्थानीय शासन निर्देशिका (lgdirectory.gov.in), पंचायती राज मंत्रालय, स्थानीय निकाय कोड 253216, 25 सितंबर 2026 तक, github.com/ramSeraph/opendata पर खुले दैनिक मिरर के ज़रिए। भारत सरकार ओपन डेटा लाइसेंस (GODL) के तहत इस्तेमाल। वार्ड-से-निर्वाचन क्षेत्र मिलान निर्देशिका में दर्ज रूप में। विधायक और सांसद: भारत निर्वाचन आयोग की सांख्यिकीय रिपोर्टें (पिछला विधानसभा चुनाव और लोकसभा 2024)।